गुरुवार, 9 अगस्त 2018

अपहरण के आरोपियों को तीन साल का कारावास

खबर - राजेश वैष्णव  
दांतारामगढ़ । दांतारामगढ़ के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुतोष गुप्ता ने अपहरण व मारपीट के मामले मे दोषी मानते हुए तीन आरोपियों को तीन तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। 
मामले के अनुसार अभियुक्त गिरधारीलाल , हरदयाल व उनके पिता नोपाराम पुत्र रामूराम, निवासी तुलीकाचारणवास व राजू उफ राजकुमार ने २४.०६.२०१२ को लक्ष्छाराम के खेत में प्रवेश कर गए तथा लक्ष्छाराम के पुत्र सागरमल के हाथ पैर बांधकर लाठियों से मारपीट की ओर उसे अपहरण कर ले गए।  इसका मामला दांतारामगढ़ प़लिस थाने में दर्ज करवाया गया। अभियोजन अधिकारी हीरालाल कुमावत ने बताया कि न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई करते हुए गिरधारीलाल, हरदयाल व उनके पिता नोपाराम पुत्र रामूराम, निवासी तुलीकाचारणवास को विभिन्न धाराओ में तीन साल के कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई है जबकि राजू की मृत्यु हो जाने के कारण कार्यवाही पहले ही ड्राप कर दी गई। 



Share This