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पानी में भीगे नोटों को अब किसी भी बैंक में बदलवा सकेंगे

बीकानेर(जयनारायण बिस्सा)। अब पानी में भीगे नोटों को बदलवा सकेंगे। आरबीआई ने बैंकों को ऐसे
नोट बदलने के आदेश दिए हैं। नोट बदलने की आरबीआई एक्ट की धारा 28 के तहत लोगों के पास कटे-फटे और पुराने नोटों को बदलने के लिए बैंक कोई शुल्क नहीं लेंगे। इसके अलावा इन लोगों को सरकारी बकाया भुगतान के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आरबीआई का कहना है कि ग्राहक अपने कटे-फटे और पुराने नोटों को किसी भी बैंक के किसी भी शाखा पर जाकर बदल सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं कि उस बैंक या शाखा में ग्राहक का खाता हो। इतना ही नहीं बैंक इसके लिए ग्राहक से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं ले सकेंगे। अगर आप गंदे और फटे पुराने नोटों को बदलकर नए नोट लेने के बजाए इस रकम को अपने खाते में डालना चाहता हैं तो बैंक इसकी भी सुविधा देगा। अगर किसी नोट के 5 टुकड़े हो गए हैं तो इन्हें आप नॉन-चेस्ट शाखाओं में ही बदल सकते हैं। वहां संबंधित अधिकारी ऐसे नोटों को जोडऩे की कोशिश करेगा।