खबर - पवन टेलर
जयपुर। राज्य सरकार ने प्रदेश में सेवानिवृत्त शिक्षक, विशेषज्ञ चिकित्सक एवं सामान्य चिकित्सकों को 62 वर्ष की आयु तक पे माइनस पेंशन के आधार पर पुनर्नियुक्ति के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को अधिकृत कर दिया है।
मु यमंत्री के अनुमोदन के बाद विशिष्ट शासन सचिव वित्त (बजट) सिद्धार्थ महाजन ने इसके आदेश जारी किए हैं। अभी तक सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पे माइनस पेंशन के आधार पर पुनर्नियुक्ति कार्मिक एवं वित्त विभाग की सहमति के बाद मु यमंत्री के अनुमोदन से किए जाने का प्रावधान है।
चिकित्सा मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने बताया कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमानुसार चिकित्सक शिक्षकों की व्यवस्था करना जरूरी है। इसके अलावा विशेषज्ञ चिकित्सकों की भी कमी है। पुनर्नियुक्ति केवल रिक्त पदों पर की जाएगी। एमसीआई के निर्धारित मापदंडों से अधिक पदों पर नियुक्ति नहीं की जाएगी।
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