बारां। सोलर पम्प परियोजना वर्ष 2014-15 के तहत जिले में 3 एचपी एवं 5 एचपी के सौलर पम्प संयंत्र के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएगे। सहायक निदेशक उद्यान ने बताया कि विभाग द्वारा संचालित सोलर पम्प योजना में 3 एचपी के सौलर पम्प के लिए 0.5 हैक्टेयर जमीन एवं 5 एचपी के सौलर पम्प के लिए 1 हैक्टेयर से अधिक भूमि होना आवश्यक है। योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक कृषकों के पास ड्रिप या मिनी स्प्रिंकलर सिंचाई के साधन के रूप में होने आवश्यक है। सोलर पम्प के लिए इच्छुक कृषक आवेदन सहायक निदेशक (उद्यान) में कर सकेंगे। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 नवम्बर रहेगी। इच्छुक कृषक आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट से डाउनलोड कर सकेंगे।
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