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संदेय स्टाम्प शुल्क पर दस प्रतिशत की दर से अधिभार

जयपुर। राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर राजस्थान स्टाम्प अधिनियम के अधीन समस्त लिखतों पर संदेय स्टाम्प शुल्क पर दस प्रतिशत की दर से अधिभार किया गया है। अधिसूचना के अनुसार आधारभूत अव संरचना सुविधाआेंं के विकास और नगरपालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं के वित्त पोषण के प्रयोजनों के लिए, यह अधिसूचना जारी की गई है। यह अधिसूचना एक अप्रेल से लागू हो गई है

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