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जानलेवा हमले के आरोपी की जमानत खारिज

खबर - राजकुमार चोटिया
सुजानगढ़
- मृत्युभोज नहीं करने की बात को लेकर हुए विवाद के बाद मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किये गये आरोपी का जमानत आवेदन एडीजे अजय भोजक ने खारिज कर दिया है। अपर लोक अभियोजक कुंभाराम आर्य ने बताया कि सांडवा थानातंर्गत गांव कातर के रामलाल जाट पुत्र आदूराम निवासी कातर बड़ी हाल नोखा मण्डी ने साण्डवा थाने में रिपोर्ट दी कि वह अपने परिवार के साथ नोखा मण्डी में रहता है। 14 मई को गांव में भैराराम के यहां डांगड़ी की रात थी, जिसमें मैं आया हुआ था, भैराराम के लडक़े ने गरीब होने का हवाला देते हुए मृत्युभोज करने से मना कर दिया। जिसका मैने भी समर्थन किया। इसके बाद डांगड़ी की रात को आरोपी पूसाराम, भूराराम, उमानाराम, महेन्द्रराम, हजारीराम, भारमल, सहीराम व किशनाराम ने एक राय होकर जान से मारने की नियत से पिक-अप में लाठियां लेकर आये। भारमल ने जान से मारने की नियत से बरछी से एवं अन्य ने लाठियों से हमला किया। जिससे चोटें आई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर आरोपी पूसाराम, भागीरथ व महेन्द्र को गिरफ्तार किया। जिस पर आरोपी पूसाराम ने अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत आवेदन पेश किया। जिसे एडीजे अजय कुमार भोजक ने खारिज कर दिया।