बुधवार, 10 जनवरी 2018

बून्दी शहर में अवैध चाईनिज मांझे की धरपकड की कार्यवाही

खबर - जितेन्द्र वर्मा 
नगर परिषद आयुक्त अरूणेश शर्मा के निर्देश पर 
शहर की पतंगों की दुकानों से 70 रोल अवैध मांझे के जप्त किये
बून्दी । नगर परिषद बून्दी आयुक्त अरूणेश शर्मा ने जिला प्रशासन के निर्देश पर भारी मात्रा में अवैध चाईनिज मांझा शहर की दुकानों से जप्त किया। शहर में हो रही लगातार दुर्घटनाओं को रोकने के लिए तत्पर रहेगी। वही शहर में कोई अवैध मांझा नहीं बेचेते हुए पकडा गया तो उस पर कार्यवाही होगी। आयुक्त शर्मा के निर्देश पर राजस्व निरीक्षक रवि कुमार दाधिच के नेत्तृव में श्री मोहम्मद रफीक, श्री देवीलाल, श्री छीतर, श्री राजेन्द्र सिंह आदि ने पतंगबाजी में काम आने वाले अवैध चाईनिज मांझे एवं धातु मिश्रत मांझे का विक्रय कर रहे दुकानदारों के यहां छापे मारकर 70 रोल मांझे के जप्त किये गये। जिला प्रशासन की ओर से बून्दी जिले में मक्रर संक्रान्ति के पर्व को लेकर बून्दी जिले में पतंग उडाने वालों की संख्या हजारों में होती है। जिस में कम उम्र के बच्चे अधिक होते है। जिले में कई व्यापारी अवैध चाईनिज मांझे एवं धातु मिश्रत मांझे का विक्रय कर रहे है। जिससे मांझे में प्रयुक्त पदार्थों से किसी भी व्यक्ति को नुकासन पंहुचता है तो वही विद्युत तारों में सम्पर्क में आने से करंट की स्थिति पैदा होती है। ऐसे में आमजन व पशु पक्षियों के जीवन को क्षति पहंुचाने वाली किसी भी प्रकार की सामग्री के निर्माण, भण्डारण विक्रय एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाया हुआ है।
आयुक्त अरूणेश शर्मा ने बताया कि जिला कलक्टर के निर्देश पर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों मे प्रातः 6.00 बजे से 8.00 बजे तक एवं सांय 5.00 बजे से 7.00 बजे तक अवधि के मध्य पतंग उडाये जाना प्रतिबंध होगा। यदि किसी व्यक्ति द्वारा इसकी अवहेलना की जाती है तो उसके विरूद्व भारतीय दण्ड संहित 1860 की धारा 188 के तहत अभियोग चलाया जावेगा। 

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