खबर-जितेन्द्र वर्मा
बूंदी। राजस्थान नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) नियम 2017 की धारा 53 के
तहत नगर पालिका लाखेरी के अध्यक्ष योगेश कुमार के विरूद्ध प्रस्तुत
अविश्वास प्रस्ताव पर विचारार्थ नगर पालिका लाखेरी बोर्ड की 23 जनवरी को
सुबह 11 बजे आहुत बैठक स्थगित कर दी गई है।
जिला
कलक्टर शिवांगी स्वर्णकार ने बताया कि आगामी बैठक 31 जनवरी को सुबह 11 बजे
लाखेरी नगर पालिका के सभा भवन में आहुत की गई है। इस बैठक की अध्यक्षता
एवं नियमान्तर्गत कार्यवाही संचालित करने के लिए केशवरायपाटन के उपखण्ड
अधिकारी अम्बालाल मीणा को मनोनीत/नियुक्त किया गया है।
उन्होंने
बताया कि 23 जनवरी को आयोजित बैठक की अध्यक्षता करने एवं नियमान्तर्गत
कार्यवाही संचालित करने के लिए लाखेरी की उपखण्ड अधिकारी सुश्री गरीमा लाटा
को नियुक्त किया गया था। किन्तु उपखण्ड अधिकारी लाखेरी के अचानक अस्वस्थ
हो जाने के कारण राजस्थान नगर पालिका (अध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास
प्रस्ताव) नियम 2012 के नियम 3 (4) के प्रावधानानुसार ''कलक्टर द्वारा
नियुक्त पीठासीन अधिकारी ऐसी बैठक की अध्यक्षता करेगा और यदि बैठक के लिए
नियत समय से आधे घण्टे के भीतर वह उपस्थित नही होता है या किसी भी
अपरिहार्य कारण से बैठक की अध्यक्षता करने में असमर्थ रहता है तो बैठक, ऐसी
तारीख और समय, जो नियत किया जावे तक के लिए आस्थगित हो जाएगी।