जयपुर। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों में रिक्त पदों पर उपचुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव चन्द्रशेखर मूथा ने बताया कि स्थानीय निकायों में सदस्यों के 5 जिलों की 3 नगर परिषद् के 4 वार्ड तथा 2 नगरपालिकाओं के 2 वार्डों के सदस्यों के रिक्त पदों पर उप चुनाव कराए जाने हैं। स्थानीय निकायों पंचायतीराज संस्थाओं एवं पंच-सरपंच के उपचुनाव के लिए 19 फरवरी, 2018 को लोक सूचना जारी की जाएगी। स्थानीय निकायाें के उपचुनाव के लिए गुरूवार 22 फरवरी को प्रातः 10ः30 बजे से अपरान्ह् 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे। शुक्रवार 23 फरवरी को नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा होगी, सोमवार 26 फरवरी को अपरान्ह् 3 बजे तक अभ्यर्थिता वापस ली जा सकेगी, मंगलवार 27 फरवरी को चुनाव चिन्हों का आवंटन होगा, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान सोमवार 5 मार्च को प्रातः 8 बजे से सांय 5 बजे तक होगा तथा बुधवार 7 मार्च को प्रातः 8 बजे से मतगणना होगी। पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव के लिए बुधवार 21 फरवरी को पूर्वान्ह् 11 बजे से अपरान्ह् 3 बजे तक नाम प्रस्तुत किये जा सकेंगे। गुरूवार 22 फरवरी को नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा होगी। शुक्रवार 23 फरवरी को 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे इसी दिन 3 बजे बाद चुनाव चिन्हों का आवंटन होगा। यदि आवश्यक हुआ तो सोमवार 5 मार्च को प्रातः 8 बजे से सांय 5 बजे तक जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थान पर मतगणना होगी। इसी प्रकार पंच व सरपंच के उपचुनाव के लिए मंगलवार 27 फरवरी को प्रातः 8 से 11 बजे तक नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति, पूर्वान्ह् 11ः30 बजे से संवीक्षा व अपरान्ह् 3 बजे तक अभ्यर्थिता वापसी हो सकेगी। मतदान यदि आवश्यक हुआ तो सोमवार 5 मार्च को प्रातः 8 से सांय 5 बजे तक होगा। मतगणना इसी दिन मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद होगी तथा उप सरपंच का चुनाव मंगलवार 6 मार्च को होगा। मूथा ने बताया कि इन उपचुनाव के लिए एक जनवरी, 2018 की अर्हता तिथि के आधार पर तैयार मतदाता सूची का उपयोग किया जायेगा। मतदान के लिए मतदाता को अपनी पहचान के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उसे जारी फोटो मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई मतदाता फोटो मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो इसके लिए राजस्थान निर्वाचन आयोग के द्वारा अनुमोदित कुल 19 अन्य वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने बताया कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावी रहेगी।
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