शुक्रवार, 12 अक्तूबर 2018

बिना स्वीकृति झंडे बैनर लगाए तो होगी कार्रवाई

खबर जितेन्द्र वर्मा
निर्वाचन विभाग ने सभी को पालना के दिए निर्देश
बूंदी । आगामी विधानसभा आम चुनाव के लिए चुनाव प्रचार के दौरान राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों, व्यक्तियों एवं संगठनो द्वारा विभिन्न सार्वजनिक एवं निजी स्थानों, मैदानों, वाहनो आदि पर प्रचार सामग्री प्रदर्शित करने के सम्बंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए है। निर्वाचन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार प्रचार सामग्री के प्रदर्शन में शहरी क्षेत्रों के लिए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम (संशोधन) 2017 व ग्रामीण क्षेत्रों में निर्वाचन विभाग द्वारा जारी विभिन्न आदेशों के तहत कार्यवाही की जाएगी।  निर्वाचन विभाग द्वारा आचार संहिता उलंघन एवं संपत्ति विरूपण के मामलों में त्वरित कार्यवाही करने के लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रभावी क्रियान्विति करने की बात कही है। जारी  निर्देशानुसार शहरी क्षेत्रों में लगाए जाने वाले होर्डिंग्स आदि चुनावी प्रचार सामग्री लगाने की स्वीकृति में इस बात का ध्यान रखा जाए कि कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी एकाधिकार नहीं कर सके तथा सभी को समान अवसर प्राप्त हो। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि कोई भी राजनैतिक दल या व्यक्ति बिना सक्षम स्वीकृति के राजकीय सम्पति, सार्वजनिक स्थानों व निजी सम्पतियों पर चुनाव प्रचार सामग्री का प्रदर्शन नहीं कर सके। 
 निजी वाहनों पर नहीं लगा सकेंगें झण्डी
चुनाव प्रचार अभियान के दौरान वाहन स्वामी अपने वाहन पर अपनी पसंद के राजनैतिक दल या प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार के लिए झण्डा, बैनर या स्टीकर लगाता है तो एसे व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। वाहनों पर लाउड स्पीकर के प्रयोग के लिए भी  स्वीकृति लेनी होगी तथा रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारकों का उपयोग निषेध होगा।  

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