खबर - पवन शर्मा
सूरजगढ़ । सूचना के अधिकार नियम के तहत प्रार्थी को मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर लोक सूचना आयोग ने पालिका ईओ पर पांच हजार रुपयों के अर्थदंड से दंडित किया है। एडवोकेट सुनील शर्मा ने बताया कि उनके क्लाइंट वार्ड 11 निवासी शुभाष चंद्र ने लोक सूचना अधिकारी व अधिशाषी अधिकारी सूरजगढ़ से सूचना के अधिकार नियम के तहत सूचना मांगी गई थी। लेकिन अपीलार्थी के द्वारा बार बार चक्कर लगाने के बाद भी नगरपालिका सूरजगढ़ के द्वारा कोई सुचना नहीं दी गई। जिसके बाद शुभाष चंद्र ने राज्य सूचना आयोग के समक्ष अपील लगाई। जिसके बाद सूचना आयोग ने प्रत्यर्थी अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सूरजगढ़ को नोटिस जारी कर सूचना नहीं देने का स्पष्टीकरण माँगा तो अधिशाषी अधिकारी ना तो लिखित स्पष्टीकरण दिया और ना ही खुद सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत हुए जिसके बाद सूचना आयुक्त राजेंद्र प्रसाद बरबड़ ने अधिशाषी अधिकारी को सूचना अधिकार नियम के तहत दोषी मानकर पांच हजार रूपये की शास्ति अधिरोपित की।
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