शुक्रवार, 6 जुलाई 2018

ज्ञानकुंज कॉलेज की मान्यता स्थाई रूप से रद्द करने पर हाईकोर्ट का स्टे

खबर - पवन शर्मा 
सूरजगढ़ । गत माह की 19 जून को पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय प्रशासन ने कस्बे के ज्ञान कुंज महाविद्यालय की संबद्धता स्थाई रूप से रद्द कर दी थी जिस पर आरोप था कि यह कॉलेज लाडूंदा के स्थान पर सूरजगढ़ शहर में एक कमरे में संचालित की जा रही है मामले को लेकर ज्ञान कुंज महाविद्यालय के सचिव डॉ.महावीर प्रसाद गुर्जर ने हाई कोर्ट में गुहार लगाई जयपुर हाई कोर्ट ने विश्वविद्यालय के दिए गए आदेश पर स्थगन आदेश जारी कर दिया है।  डॉ. गुर्जर ने बताया कि अब सुचारु रुप से महाविद्यालय में बीए बीएससी बीकॉम प्रवेश की प्रक्रिया चालू कर दी गई है।

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