शनिवार, 18 अगस्त 2018

अब हेलमेट पर भी सरकार वसूलेगी जीएसटी

खबर - जयनारायण बिस्सा 
बीकानेर। सरकार की ओर से आमजन को हेलमेट लगाने के लिए प्रेरित तो  किया जा रहा है,  लेकिन इस पर ही जीएसटी लगा दिए जाने से अब लोगों का  मोहभंग हो रहा है। गौरतलब है कि  2017 में केन्द्र सरकार की ओर से  जीएसटी लागू की गई। जिसके अंतर्गत कई वस्तुओं पर  केन्द्र व राज्य कर  लगाया गया। गत दिनों सरकार की ओर से एक आदेश जारी कर हेलमेट पर   भी जीएसटी लगा दी गई। ऐसे में अब आमजन के लिए हेलमेट खरीदना महंगा  हो गया है।
18 फीसदी लगेगी जीएसटी
सरकार की ओर से दुपहिया वाहन चालकों को अच्छी गुणवत्ता के आईएसआई  मार्के का हेलमेट  लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जिसके चलते दुपहिया  वाहन चालकों को अनुदानित  अथवा सस्ती दर पर हेलमेट उपलब्ध करवाने  चाहिए। जबकि सरकार की ओर से हेलमेट जैसी  जीवनरक्षक वस्तु पर  जीएसटी लगाई गई है। सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार  हेलमेट पर  18 फीसदी जीएसटी लगेगी। वैसे, सडक़ सुरक्षा के अंतर्गत बाइक चालकों को   हेलमेट लगाना आवश्यक है, ताकि दुर्घटना होने पर सिर में चोट नहीं लगे।  इसके लिए पुलिस  की ओर से जनजागरण किया जाता है तथा कई बार  भामाशाहों व स्वयंसेवी संगठनों की ओर से  हेलमेट नि:शुल्क वितरण भी किए  जाते है। पुलिस की ओर से हेलमेट नहीं लगाने पर दुपहिया  वाहन चालकों के  चालान भी काटे जाते है।
प्रशासन की अनदेखी से सडकों पर बिक रहे है हेलमेट
हेलमेट की अनिवार्यता होने से बाइक सवार लोग पुलिस की ओर से चालान से बचने के लिए  सस्ते और नकली हेलमेट खरीदने को मजबूर है। पुलिस की अनदेखी के कारण ऐसे नकली  हेलमेट पहनने का चलन कम होने की बजाय बढ़ा है। शहर के मुख्य चौराहे पर नकली हेलमेट  बेचने का कारोबार एकाएक बढ़ गया है। आईएसआई मार्का हेलमेट की कीमत 800 से 1250  रुपए तक है, वहीं नकली हेलमेट 50 रुपए से 200 रुपए में मिल रहा है।
खबरदार नकली हेलमेट बेचा तो...
सरकार की ओर से एक आदेश जारी कर दुकानदारों को आईएसआई मार्के का  हेलमेट विक्रय  करने के लिए पाबंद किया गया है। गौरतलब है कि कम  गुणवत्ता का हेलमेट दुर्घटना के दौरान  टूट जाता है तथा व्यक्ति को चोट लगने  की आशंका बनी रहती है। इसी को लेकर सरकार की  ओर से आईएसआई  मार्के का हेलमेट रखने के आदेश दिए गए है। इस आदेश के अंतर्गत यदि   आईएसआई मार्के का हेलमेट विक्रय नहीं किया जाता है, तो दुकानदार को जेल  अथवा जुर्माने  का भी प्रावधान किया गया है।


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