टोंक । उपखण्ड़ अधिकारी टोंक डॉ.सूरज सिंह नेगी ने कहा हैं कि खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र व्यक्तियोंं नाम जुडने से वंचित रह गये वे अपील कर अपना नाम जुडवा सकते हैं। उन्होने बताया कि इस कार्य के लिए अलग से प्रकोष्ठ की स्थापना भी कर दी गई हैं। उपखण्ड़ अधिकारी डॉ.सूरज सिंह नेगी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा के लिए पात्र व्यक्ति प्रार्थना पत्र के साथ समावेशन के पात्रता श्रेणी के दस्तावेज संलग्र कर अपील प्रस्तुत कर सकता हैं। उन्होने बताया कि अपीलों का संधारण कर जांच के लिए नगर परिषद, तहसील एवं पंचायत समिति कार्यालय को प्रेषित की जाएगी । जांच रिपोर्ट पात्रता योग्य पाए जाने के बाद पात्र व्यक्ति का नाम पात्रता सूचि में शामिल कर लिया जाएगा । इसी प्रकार अपात्र व्यक्ति का नाम जोडा जा चुका हैं तो उसे हटवाने के लिए अपीलकर्ता को ऐसे समस्त दस्तावेज उपखण्ड़ अधिकारी को प्रस्तुत करने होगें जिनके आधार पर नाम हटवाना चाहते हैं। उन्होने बताया कि ऐसी सभी अपीलों को जांच के बाद योग्य प्रकरणों को ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा में एवं शहरी क्षेत्र में नगर परिषद के बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर अनुमोदन करवाया जाएगा । उन्होने बताया कि पूर्व मेंं अपीलकर्ताओं द्वारा अपूर्ण जानकारी दी जा रही हैं। अब तक 5 हजार आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। लेकिन समावेशन के आधारभूत दस्तावेज न होने से उन पर विचार किया जाना संभव नही हैं।
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