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होली पर्व के मद्देनज़र निषेधाज्ञा 22 मार्च से


ब्यावर।  होली पर्व व बादशाह मेले के अवसर पर कानून व शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए उपजिला मजिस्ट्रेट  आशीष गुप्ता द्वारा उपखण्ड क्षेत्रा ब्यावर में निषेधाज्ञा लागू की गई है। गुप्ता के अनुसार होली पर्व व बादशाह मेले के दौरान शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत 22 मार्च 2016 को प्रातः 6 बजे से 29 मार्च 2016 की रात्रि 12 बजे तक कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का धारदार हथियार, तलवार, गुप्ती, भाला, बन्दूक, रिवाॅल्वर व विस्फोटक पदार्थ आदि का प्रयोग नहीं करेगा और न ही अपने साथ रखेगा तथा न ही सार्वजनिक स्थानों पर इसका प्रदर्शन किया जाएगा। उक्त अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति पानी व रंग से भरे हुए गुब्बारे, पाॅलिथीन के पैकेट, प्लास्टिक की बोतलें आदि अन्य व्यक्तियांे एवं वाहनों पर नहीं फैंकेंगे। इस अवधि में बिना अनुमति ध्वनि प्रसारण यंत्रों के प्रयोग पर निषेध रहेगा।  यह आदेश उपखण्ड क्षेत्रा ब्यावर के लिए प्रभावी होगा। उन्होंने बताया कि यह आदेश कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से ज़ारी किया गया है, क्षेत्रा में तैेनात पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। उक्त आदेश की अवहेलना करना भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डनीय अपराध होगा