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बीमा प्रमाण पत्र संख्या बिना पारित नहीं होंगे वेतन बिल

नागौर। राज्य बीमा एवं प्राविधायी निधि विभाग ने समस्त आहरण वितरण अधिकारियों से कर्मचारियों के मार्च 2016 के बीमा प्रमाण पत्र संख्या प्राप्त करने के लिए कहा है। जिन कर्मचारियों की बीमा प्रमाण पत्र संख्या जारी नहीं हुई हैं वे मार्च 2016 की कटौती की जानकारी जीए 79 प्रपत्र में तथा प्रथम घोषणा की प्रति कोषालय वाउचर नम्बर के साथ 10 दिन में प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकते हैं। विभाग के सहायक निदेषक सतीष चंद्र ने बताया कि उक्त जानकारी डाक या व्यक्तिगत रूप से भी भेजी जा सकती है। जून महीने का वेतन बिल बिना बीमा प्रमाण-पत्र संख्या के पारित किया जाना संभव नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि जिनकी बीमा पाॅलिसी 1 अप्रैल 2016 को परिपक्व हो गई हैं वे कार्यालय में दावा प्रपत्र भी प्रस्तुत करें।