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हाईवे के पास 500 मीटर के दायरे में शराब की बिक्री पर रोक: SC

दिल्ली - सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे के पास 500 मीटर के दायरे में शराब की बिक्री पर रोक के आदेश दिए है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टीएस ठाकुर की अगुआई वाली बेंच ने यह फैसला दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सभी राज्यों में नैशनल हाइवे पर या उसके आसपास पड़ने वाली शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि ये दुकान लाइसेंस में दिए गए वक्त तक शराब बेच सकेंगे। बस उनके लाइसेंस का रिनुअल नहीं होगा। इसका सामान्य तौर पर तो मतलब यही है कि अब अगले साल नए वित्त वर्ष में अप्रैल महीने से हाइवे पर शराब बिक्री पर पूरी तरह रोक लग जाएगी।