समता आंदोलन ने दायर की थी याचिका
गुर्जर प्रतिनिधि बोले अब होगी आरपार की लड़ाई पूरी आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा के आदेश
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने गुर्जर समाज सहित 5 जातियों का एसबीसी में 5 फीसदी आरक्षण का खारिज कर दिया है। राज्य सरकार की ओर से 16 अक्टूबर 2015 को जारी किए गए नोटिफिकेशन को कोर्ट ने रद्द कर दिया। यही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार मौजूदा आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा करे कि किस जाति को आरक्षण देना है, किसे नहीं। गुर्जरों व अन्य जातियों को दिए गए इस आरक्षण के खिलाफ समता आंदोलन समिति व कैप्टन गुरविंदर सिंह ने याचिका दायर की थी। इसी याचिका पर हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है।
