खबर - जगत जोशी
रावतसर:- पालिका अध्यक्ष पति हरवीर सहारण पर लगे आरोपो पर आरोपी हरवीर सहारण द्वारा उच्च न्यायालय मे लगायी गयी अग्रीम जमानत याचिका व मामले को खारीज करने की याचिका पर उच्च न्यायालय ने आरोपी की दोनो ही याचिका खारीज कर दिया है। उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश मे बताया गया है कि कस्बे के पालिका अध्यक्ष पति ने अपने उपर लगे हत्या के आरोपो मे राजनिती रजींश बताते हुए स्वयं को निर्दोष बताते हुए उच्च न्यायालय मे मामलो को खारीज करने की अपील की थी जिसे उच्च न्यायालय मे खारीज कर दिया। ज्ञात रहे कि सरदाशहर पुलिस द्वारा लुट के एक मामले मे पकड़े गये आरोपी बजीर खां द्वारा पुछताछ मे पालिका अध्यक्ष पति के साथ मिलकर हत्या कर शव को खुर्दबूर्द करने का ब्यान देने पर पुलिस के उच्च अधिकारीयो द्वारा उक्त मामले को रिआॅपन कर जांच करने के आदेश दिये । पुछताछ मे आरोपी बजीर खंा ने बताया कि प्रेम कालिरावण के शव को जीप मे डालकर हरवीर सहारण व अन्य लोग उसके पास आये थे सब ने मिलकर मृतक के शव को पोहड़का की रोही मे दबा दिया था जहां से दूसरे दिन शव को निकाल कर जला दिया व राख नहर मे बहा दी थी। इस पर जांच रावतसर पुलिस के पास से होती हुई सरदाशर पुलिस के पास पहुची । सरदारशहर पुलिस ने आरोपी बजीर खां को पुलिस रिमाण्ड पर लेते हुए उसकी निशानदेही मे प्रेम कालीरावण के शव को मिटटी मे दबाने ,जलाने व नहर का मौका मुआयना किया । दूसरी तरफ इस मामले को लेकर आरोपी हरवीर सहारण ने इस मामले मे राजनिती रंग ला कर उसे फसांकर झुठे मामला बताते हुए उच्च न्यायालय को अग्रीम जमानत व मामले को खारीज करने की अपील की थी जिसे उच्च न्यायालय ने ठूकरा दिया।