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गौवंश के अवैध परिवहन के दो आरोपियों को पांच वर्ष का कारावास

खबर - लक्की अग्रवाल
२५-२५ हजार का लगाया जुर्माना
श्रीमाधोपुर।
स्थानीय एडीजे आरती भारद्वाज ने शनिवार को सुनाए अपने निर्णय में गौवंश के अवैध परिवहन के दो आरोपियों को पांच वर्ष का कारावास एवं २५-२५ हजार का जर्माना लगाया हैं। अपरलोक अभियोजक रामवतार सैनी द्वितीय के अनुसार आरोपी इफरान पुत्र समशुद्वीन धोबी तथा फईम पुत्र याकुब मणियार निवासीगण राजोड़ा रामपुर थाना परवाई उत्तरप्रदेश है। प्रकरण के अनुसार ३० अक्टूम्बर २०१५ को दौराने गश्त अजितगढ़ के चौमू तिराहे पर अजितगढ़ पुलिस ने एक ट्रक को रोकर तलाशी तो जिसमें ३० गौवंश पाये गए और उनमें से ४ मृत बछड़े थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गौवंश राजस्थान गौवंशीय पशु अधिनियम-१९५५ के अन्तर्गत मामला दर्ज कर ८-१२-२०१५ को चालान पेश किया था। इस न्यायालय ने अभियोजन पद्वा ने ट्रायल के दौरान ११ ग्वाहों को पेश कर कड़ी सजा की मांग की। उभय पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उक्त निर्णय सुनाया।