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अब कचरा फेलाने वालो पर लगेगा जुर्माना

खबर - जीतेन्द्र वर्मा
आयुक्त दीपक नागर ने जारी किये आदेश
बूंदी । स्वच्छ भारत अभियान के तहत नगर परिषद द्वारा शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में दिए गए निर्देशानुसार सार्वजनिक स्थान पर गंदगी फैलाने वाले व्यक्तियों से नगर परिषद वसूलेगी जुर्माना आयुक्त दीपक नागर ने जारी किए आदेश । आदेश के अनुसार जुर्माना निम्न प्रकार होगा आवासीय घर के आस-पास कचरा फैलाने पर 100 रुपए, सब्जी विक्रेता द्वारा गंदगी करनेपर 150 रूपए, व्यवसायिक द्वारा डस्टबिन नहीं रखने पर 100रुपए, फास्ट फूड ठेले वालों द्वारा डस्टबिन नहीं रखने पर 150रूपए, सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 50 रूपए ,होटल रेस्टोरेंट ढाबा मांगलिक भवन आदि द्वारा गंदगी फैलाने पर 1000रूपए, भवन निर्माण सामग्री सड़क पर डालने पर 500 रूपए,आवारा पशु छोड़ने पर पशु स्वामी पर 1000 रूपए,खुले में शौच करने पर 100 रुपए, मास अंडा व्यापारी द्वारा खुले में सामग्री फेक कचरा करने पर 500 रूपए का जुर्माना किया जाएगा। आयुक्त नागर ने आमजन से सहयोग करते हुए शहर को स्वच्छ व सुंदर रखने की अपील की है।