खबर - जीतेन्द्र वर्मा
बूंदी। राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त विद्यालय एवं महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत चलन नि:शक्तता वाले विशेषयोग्यजन जो कि मोटरराईज्ड ट्राई-साईकिल चलाने में सक्षम हो तथा नियमित अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करने तथा शिक्षा हेतु सुलभ आवाजाही को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मोटराईज्ड ट्राई-साईकिल योजना 2017 के तहत आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सहायक निदेशक ने बताया कि आवेदन की पात्रता में विशेष योग्यजन के माता-पिता की वार्षिक आय 2 लाख रूपये से अधिक नहीं हो तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक चलन नि:शक्ता हो। इसके अलावा अभ्यर्थी राजस्थान का ममल निवासी हो। आयु 16 वर्ष से कम व 30 वर्ष से अधिक न हो। आयु के प्रमाण के लिए 10वी उत्तीर्ण हो एवं विद्याालय या महाविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत हो। उन्होंने बताया कि वाहन चलाने के ड्राइविंग लाईसेन्स की स्वप्रमाणित प्रति भी आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी। साथ ही चार फोटो सहित भामाशाह, आधार कार्ड की प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी। आवेदन पत्र भरकर मय वाछिंत पूर्ण दस्तावेजों के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।पात्रता एवं शर्तों को पूर्ण करने वाले आवेदन पत्रों को चयन समिति के माध्यम से चयन किया जायेगा।
बूंदी। राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त विद्यालय एवं महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत चलन नि:शक्तता वाले विशेषयोग्यजन जो कि मोटरराईज्ड ट्राई-साईकिल चलाने में सक्षम हो तथा नियमित अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करने तथा शिक्षा हेतु सुलभ आवाजाही को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मोटराईज्ड ट्राई-साईकिल योजना 2017 के तहत आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सहायक निदेशक ने बताया कि आवेदन की पात्रता में विशेष योग्यजन के माता-पिता की वार्षिक आय 2 लाख रूपये से अधिक नहीं हो तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक चलन नि:शक्ता हो। इसके अलावा अभ्यर्थी राजस्थान का ममल निवासी हो। आयु 16 वर्ष से कम व 30 वर्ष से अधिक न हो। आयु के प्रमाण के लिए 10वी उत्तीर्ण हो एवं विद्याालय या महाविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत हो। उन्होंने बताया कि वाहन चलाने के ड्राइविंग लाईसेन्स की स्वप्रमाणित प्रति भी आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी। साथ ही चार फोटो सहित भामाशाह, आधार कार्ड की प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी। आवेदन पत्र भरकर मय वाछिंत पूर्ण दस्तावेजों के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।पात्रता एवं शर्तों को पूर्ण करने वाले आवेदन पत्रों को चयन समिति के माध्यम से चयन किया जायेगा।
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