बीकानेर(जयनारायण बिस्सा)।अब मेडिकल स्टोर किराए के लाइसेंस पर नहीं चल सकेंगे। किराए पर देने वाले फार्मासिस्ट का लाइसेंस निरस्त होगा। फार्मासिस्ट पर सख्ती करने के लिए औषधि नियंत्रण विभाग लाइसेंस को आधार से भी लिंक करा रहा है। नए लाइसेंस धारकों को ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करना होगा। बिना आधार कार्ड के मेडिकल स्टोर का लाइसेंस भी नहीं मिलेगा और न रिन्युअल होगा। अब तक 150 फार्मासिस्ट के लाइसेंस आधार कार्ड से लिंक हो चुके हैं।
जिले में 500 से 700 के करीब फार्मासिस्ट हैं। इसमें कई मेडिकल स्टोर किराए के लाइसेंस पर चल रहे हैं। लाइसेंस धारक के लाइसेंस से दवा दुकान भी चलती है और वह उसी लाइसेंस पर फार्मासिस्ट की नौकरी भी करता है। कई स्थानों पर एक ही लाइसेंस का उपयोग दो जगह पर किया जा रहा है, लेकिन अब एक लाइसेंस पर एक ही कार्य हो सकेगा।
औषधि नियंत्रक अधिकारी ने बताया कि लाइसेंस पर मेडिकल दुकान और एमआर की नौकरी साथ नहीं कर सकेंगे। जो फार्मासिस्ट है वही मेडिकल स्टोर संचालन करे। 30 मई तक सभी फार्मासिस्ट के लाइसेंस आधार से जोड़े जाएंगे। इसके बाद एक लाइसेंस से फार्मासिस्ट एक ही दुकान चला पाएगा।
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