रविवार, 7 अक्तूबर 2018

राजस्थान :- पौने 5 करोड़ से ज्यादा मतदाता इस बार डालेंगे वोट


खबर - प्रशांत गौड़ 
संपूर्ण प्रदेश में पहली बार होगा वीवीपैट मशीनों का उपयोग
राजनीतिक दलों पर आदर्श आचार संहिता हुई लागू
67 करोड़ नए युवा मतदाता भी करेंगे मतदान
जयपुर। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मतदान तिथि घोषित करने के बाद  राज्य में कुल 4 करोड़ 74 लाख, 79 हजार 402 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। चुनाव घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। प्रदेश में  दो सौ विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया के तहत 12 नवम्बर को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने का काम शुरू हो जाएगा। वहीं 22 नवम्बर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने शनिवार को शासन सचिवालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के साथ ही प्रदेश में स्थानान्तरण एवं नियुक्तियों पर रोक लग गई है। अति आवष्यक होने पर राज्य सरकार निर्वाचन आयोग से मंजूरी लेने के बाद ही चुनाव से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्थानान्तरित कर सकेगी।

प्रदेश में19 नवम्बर तक प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर सकेंगे।  20 नवम्बर को नामांकन पत्रों की जांच होगी तथा 22 नवम्बर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे । जिसके बाद  7 दिसम्बर ( शुक्रवार) को मतदान होगा तथा 11 दिसम्बर को मतगणना होगी।

प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों में 34 अनुसूचित जाति, 25 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, वहीं 141 सीटें सामान्य वर्ग के लिए हैं। विधानसभा चुनाव में सभी दो सौ सीटों पर केन्द्रीय पर्यवेक्षक चुनाव प्रक्रिया तथा उम्मीदवारों के खर्चे पर नजर रखेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सरकारी वाहनों, हेलीकॉप्टर एवं विमान के चुनाव कार्यों में उपयोग पर भी रोक रहेगी।  आचार संहिता लागू होने केबाद किसी भी प्रकाशन सामग्री यथा पोस्टर, पैंफलेट आदि पर प्रकाशक और मुद्रक का नाम आवश्यक रूप से प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने वाले प्रिंटिंग प्रेस स्वामियों पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) के तहत कार्यवाही की जाएगी।  वही आचार संहिता लागू होने केबाद  मतदाताओं को नगद, राशि, गिफ्ट आइटम्स जैसे साड़ी, धोती, कंबल आदि शराब नारकोटिक्स पदार्थ वितरित नहीं किए जा सके इसके लिए पूरे राज्य में 614 उड़न दस्ता, आयकर विभाग, आबकारी विभाग, नारकोटिक्स विभाग, वाणिज्य कर विभाग के दल का गठन किया गया है। उड़न दस्ता दल प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सतत काम करेंगे। नगद राशि वितरण, धोती, कंबल, साड़ी आदि वितरण शराब एवं नारकोटिक्स पदार्थों के वितरण की सूचना मिलने पर संबंधित विभाग के दल एवं उड़न दस्ता मौके पर जाकर तलाशी लेंगे और नगद राशि तथा सामान की जब्ती करेंगे।  चुनाव आयोग ने लोगों से अपील की वह सामग्री एवं नगद राशि स्वीकार नहीं करे  वहीं नगद राशि, गिफ्ट आइटम, शराब या अन्य वस्तुओं का यदि कहीं वितरण किया जा रहा है तो उसका वीडियो, ऑडियो भारत निर्वाचन आयोग के एप सी-विजिल पर अपलोड करें, जिससे उक्त गतिविधियों पर कार्यवाही की जा सके। इसके अतिरिक्त टोल फ्री नंबर 1950 पर भी सूचना दी जा सकती है।


2013 के मुकाबले बढ़े 67 लाख से अधिक मतदाता

उन्होंने बताया कि वर्ष 2013 में विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 4 करोड़ 07 लाख 26 हजार 144 थी, जिसकी तुलना में इस विधानसभा चुनाव के लिए मतदाताओं सूचियों के अंतिम प्रकाशन के बाद 67 लाख 53 हजार से ज्यादा मतदाता बढ़े हैं।मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन के बाद राज्य में कुल 4 करोड़ 74 लाख, 79 हजार 402 मतदाता हैं। इसमें 2 करोड़, 47 लाख, 60 हजार, 755 पुरुष और 2 करोड़ 27 लाख 18 हजार 647 महिला मतदाता हैं। उन्होंने बताया कि 1 लाख 13 हजार 642 सर्विस मतदाता भी हैं। प्रदेश में कुल 51 हजार 796 मतदान केंद्र हैं, जिनमें 9 हजार 490 शहरी तथा 42 हजार 306 ग्रामीण इलाकों में स्थित हैं।

रविवार को सभी मतदान केन्द्र पर विशेष अभियान

मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि राज्य के सभी मतदान केन्द्रो पर रविवार को एक विशेश अभियान प्रातः 9 से सायं 6 बजे तक आयोजित किया जाएगा। अभियान के तहत् आम नागरिको के लिए अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके तहत पात्र व्यक्ति का नाम जोड़ने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने के कार्यवाही भी की जाएगी। इसके लिए एक जनवरी 2018 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मतदाताओ को ही पात्र माना जाएगा।  इस दौरान सभी मतदान केन्द्रो पर बी.एल.ओ. राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त बी.एल.ए. के साथ प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक उपस्थित रह कर इस विशेष अभियान को सफल बनाने के लिए कार्य करेंगे।

मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से की वार्ता

चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधयों के साथ शासन सचिवालय में चुनाव आयोग ने बैठक आयोजित कर उन्हें चुनाव कार्यक्रम तथा आदर्श आचार संहिता की जानकारी दे दी गई है। निर्वाचन विभाग ने सभी दलों से स्वतंत्र-निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान तथा आदर्ष आचार संहिता का पालन करवाने के लिए पूर्ण सहयोग देने का आग्रह किया है।

 इन पर रहेंगी रोक

सरकारी खर्चे पर सरकारी उपलब्धियों संबंधी विज्ञापन, होर्डिंग्स आदि का प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक रहेगी।

- सरकारी/सार्वजनिक कोष से सरकार की उपलब्धियां दर्शाने संबंधी विज्ञापन, होर्डिंग्स, पोस्टर आदि नहीं लगाए जा सकेंगे।

-सार्वजनिक स्थानों से सरकारी पोस्टर, हार्डिंग्स हटा लिए जाएंगे।

-  समाचार पत्रों, इलेक्ट्रोनिक मीडिया या अन्य मीडिया के माध्यम से  सरकार को फायदा पहुंचाने वाले विज्ञापन एवं राजनैतिक प्रवृति के समाचार प्रसारित नहीं हो पाएंगे।

- सार्वजनिक उपक्रमों की वेबसाइट से मंत्रियों, राजनैतिक व्यक्तियों अथवा दलों के संदर्भ, फोटो हट जाएंगी।

-सार्वजनिक भवनों में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रीगण एवं अन्य राजनैतिक व्यक्तियों (राष्ट्रपति, राज्यपाल, अतीत के विख्यात ऐतिहासिक पुरुषों, कवियों एवं राष्ट्रीय नेताओं को छोड़कर) के फोटोग्राफ को हटा लिया जाएगा।

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