खबर - प्रशांत गौड़
-11 जुलाई को होगी मामले में अगली सुनवाई, 1 करोड़ की क्षतिपूर्ति का दाव भी रखा
जयपुर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अभ्रद टिप्पणी के मामले में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ सोमवार को एसीजेएम कोर्ट नं. 12 मेट्रो सिटी में अपराधिक परिवाद धारा अन्तर्गत 500, 505 2 आईपीसी में दण्डित करने व 357-3 सीआरपीसी दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन 1 करोड़ क्षतिपूर्ति दिलवाने के लिए परिवाद पेश किया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव व विधि,मानवाधिकार एवं आरटीआई विभाग के अध्यक्ष सुशील शर्मा ने इस परिवाद को पेश किया। इसमें न्यायालय में आगामी तारीख 11 जुलाई, 2019 बयानों के लिए निश्चित की है।
सुशील शर्मा ने बताया कि भाजपा के राज्यसभा सदस्य डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांगे्रस की छवि को खराब करने तथा छवि खराब कर राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए 5 जुलाई को जानबूझकर झूठ प्रचारित करने के आशय यह कथन किया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद व निवर्तमान अध्यक्ष राहुल गाँधी कोकीन का सेवन करते है । यह कथन डॉ. स्वामी ने समूचे देश की मीडिया को कहा । यह बयान स्वच्छ छवि के नेता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की छवि खराब करने डॉण् सुब्रमण्यम स्वामी को सावज़्जनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए।
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